कार्यालय जिला पंचायत कोरबा छ.ग. द्वारा लेखपाल के पद पर भर्ती : Korba Jila Panchayat Vacancy 2025
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पंचायत संचालनालय अंतर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति ) नियम 2021 एवं पंचायत संचालनालय छ.ग. विकास भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक भूतल नवा रायपुर अटल नगर रायपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश अनुसार अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 13.03.2025 एवं अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 20.03.2025 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 16.04.2025 से दिनांक 30.04.2025 सायं 5:00 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा (छ.ग.) के नाम पंजीकृत डाक /स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जिले के वेब साइट तथा जिला पंचायत के सूचना पटल से प्राप्त कर सकते हैं।
भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विवरण :–
भर्ती |
विवरण |
---|---|
संस्था का नाम |
कार्यालय जिला पंचायत जिला-कोरबा (छ.ग.) |
पद का नाम |
लेखापाल (RGSA) |
पदों की संख्या |
01 |
कैटेगरी |
संविदा नौकरी |
नौकरी स्थान |
कोरबा (छ.ग.) |
अंतिम तिथि |
30.04.2025 |
ऑफिशियल वेबसाइट |
https://korba.gov.in |
सैलरी |
25,400/Rs. |
पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता :–
लेखपाल
- टेली कार्य का प्रमाण पत्र।
- शासकीय /अर्द्धशासकीय संस्थान में 02 वर्ष का लेखापाल एवं समकक्ष पद का अनुभव।
भर्ती से सम्बंधित आयु सीमा :-
आयु |
सीमा |
---|---|
न्यूनतम |
21 वर्ष |
अधिकतम |
35 वर्ष |
आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी।भर्ती से सम्बंधित विस्तृत जानकरी के लिए कृपया विभागीय नोटिफिकेशन का अवलोकन करें,जिसका डाउनलोड लिंक निचे दिया गया हैं।ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक भी निचे दिया गया हैं।
आवेदन से सम्बंधित महत्वपूर्ण तिथियां:-
IMPORTANT |
DATES |
---|---|
आवेदन की प्रारंभ तिथि |
16.04.2025 |
अंतिम तिथि |
30.04.2025 |
उक्त पदों हेतु प्रमुख नियम एवं शर्तें :-
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा में छूट लामू होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जायेगी।
- छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
- आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किये गये समस्त प्रमाण-पत्र व दस्तावेजों की स्वप्रमाणितत छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न न होने एवं उक्त दस्तावेजो के स्व-प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- संविदा अवधि, नियुक्ति दिनांक से योजना अयधि अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक मान्य होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा नवीनीकरण अवधि 01 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में शासित होंगे।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ की पात्रता नहीं होगी।
- उपरोक्त संविदा सेवा में योजना के दिशा-निर्देश अनुसार निर्धारित मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महगांई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
- संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस प्रद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
- जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा एवं 01 पद के विरूद्ध 10 प्रतिभागियों को कौशल परीक्षा के लिये आमांत्रित किया जावेगा। जिसमें प्राप्त अंको के अधिभार की गणना कर अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
- मूल प्रमाण पत्र की जांच,/कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति का आदेश संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
- आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा। जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही शासकीय /अर्द्धशासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 06 माह का पे-स्लीप एवं प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 06 माह या उससे कभ अवधि के अनुभव के लिये कोई अंक देय नहीं होगा। 06 माह से अधिक अवधि के अनुभव के लिये 01 वर्ष के अनुमव का अंक दिया जावेगा। प्रत्येक वर्ष हेतु अनुभव के अंको की गणना इसी.पद्धति के अनुसार की जावेगी)।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व को होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किया जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन पत्र में संलग्न किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेगे।
- दावा आपत्ति में केवल कार्यालयीन लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा, अन्य किसी भी विषय पर आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आघार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
- शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
- ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार /स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर किसी भी शासकीय /अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
- अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उक्त संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी।
- आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- नियुक्ति पर अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- संविदा नियुक्ति की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिये पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
- भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा को होगा। जो बंधनकारी एवं सर्वमान्य होगा।
भर्ती सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण लिंक :-
महत्वपूर्ण | लिंक |
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विभागीय विज्ञापन | |
आवेदन का प्रारूप | |
अधिकारिक वेबसाइट | |
व्हाट्सएप ग्रुप लिंक |
वर्तमान की कुछ और भर्तियां,इन्हें भी देखें नीचे लिंक पर क्लिक करें
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के 9970 पदों पर भर्ती।
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