जिला बालोद महिला एवं बाल विकास विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती : Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Bharti 2025
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संचालनालय महिला व बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में सखी वन स्टॉप सेंटर बालोद में निम्नानुसार पदों हेतु उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार पात्र आवेदकों से दिनांक 25.04.2025 तक कार्यालयीन अवधि में कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-बालोद संयुक्त कलेक्टोरेट परिसर के कक्ष कमांक-79 में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है।
भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विवरण :–
भर्ती | विवरण |
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संस्था का नाम | कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग) संयुक्त कलेक्टोरेट परिसर, जिला-बालोद (छ.ग.) |
पद का नाम | पैरा लीगल कार्मिक, पैरा मेडिकल कार्मिक, सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड |
पदों की संख्या | 05 |
कैटेगरी | संविदा नौकरी |
नौकरी स्थान | बालोद (छ.ग.) |
अंतिम तिथि | 25/04/2025 |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://balod.gov.in/ |
सैलरी | ₹ 18,420/- से ₹ 11,360/- तक पदों हेतु भिन्न भिन्न |
पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता :–
पैरा लीगल कार्मिक
पैरा मेडिकल कार्मिक
- आवश्यक योग्यता:पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा। स्वास्थ्य क्षेत्र (Health Sector) की पृष्ठभूमि।
- अनुभव: किसी शासकीय या गैर-शासकीय स्वास्थ्य प्रोजेक्ट/कार्यक्रम में जिला स्तर पर कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव (वरीयता)।
सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड
- अनुभव: किसी शासकीय या प्रतिष्ठित संगठन में जिला/राज्य स्तर पर सुरक्षा कर्मी के रूप में कम से कम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
- वरीयता:
- सेवानिवृत्त सैन्य / अर्ध-सैन्य कर्मियों को वरीयता दी जाएगी।
भर्ती से सम्बंधित आयु सीमा :-
आयु | सीमा |
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न्यूनतम | 21 वर्ष |
अधिकतम | 35 वर्ष |
आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी।भर्ती से सम्बंधित विस्तृत जानकरी के लिए कृपया विभागीय नोटिफिकेशन का अवलोकन करें,जिसका डाउनलोड लिंक निचे दिया गया हैं।ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक भी निचे दिया गया हैं।
आवेदन से सम्बंधित महत्वपूर्ण तिथियां:-
IMPORTANT | DATES |
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आवेदन की प्रारंभ तिथि | 11-04-2025 |
अंतिम तिथि | 25.04.2025 |
उक्त पदों हेतु प्रमुख नियम एवं शर्तें :-
- आयु के सत्यापन /समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
- आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- चयनित अभ्यर्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण मे अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।
- सखी वन स्टॉप सेटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तदसंबधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- सखी वन स्टॉप सेटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों / प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करन की कार्यवाही की जायेगी।
- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/ होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू 50/के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्सबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नही होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से रामाघान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतियध से छूट दे सकता है।
- आवेदन पर निर्धारित प्रारूप मे जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी /स्वय द्वारा अभिप्रमाणित /सत्यापित होना चाहिए।
- अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित /सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यत किया जावे।
- आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अतिम होगा।
- किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नही होगा।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के सबंध मे उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एव ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम व अनारक्षित वर्ग/आरक्षित वर्ग अनुसूचित (जनजाति)/आरक्षित वर्ग (अन्य पिछडा वर्ग) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अकित होना चाहिए।
- आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमत्रित किए जाएगे तथा अकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यु / कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रकिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मे शिथिलता नहीं दी जावेगी।
- आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथी तक स्वीकार किए जाएगे।
- कौशल परीक्षा / वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- योजना के अतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमो का पालन करने बाध्य होंगे।
- इन पदो पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
- इन सवा प्रदाताओ को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियो पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा मे यथाचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
चयन प्रक्रिया:–
- सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी 05 पदो के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होगे।
- सखी वन स्टॉप सेटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।
- समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनो की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्याकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे
- वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का waitage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।
- राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
- उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
- वोंक इन इन्टरव्यू,/ कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।
- अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र मे वरिष्ठता के आधार पर घयन में वरीयता दी जावेगी।
- सखी वन स्टॉप सेटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओ की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।
- बॉक-इन-इटरव्यू /कौशल परीक्षा हेतु आवेदको को आमत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा बयन हेतु अनुशसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
भर्ती सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण लिंक :-
महत्वपूर्ण | लिंक |
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आवेदन का प्रारूप | |
अधिकारिक वेबसाइट | |
व्हाट्सएप ग्रुप लिंक |
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