जिला मुंगेली छ.ग. अंतर्गत मेहमान प्रशिक्षक के पद पर भर्ती विज्ञापन जारी : Jila Mungeli Vacancy 2025
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जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, (जमकोर) मुंगेली अंतर्गत विभिन्न कोर्सो में अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्य हेतु अस्थाई मेहमान ट्रेनरों /प्रशिक्षको की आवश्यकता है। इस हेतु अस्थाई मेहमान प्रशिक्षकों (अस्थाई नियोजन) भर्ती walk in interview (साक्षात्कार) के माध्यम से किया जाना है। अर्हताधारी पात्र आवेदक अपना आवेदन पत्र पूर्ण बायोडाटा एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीडुड कॉलेज सोसायटी (जमकोर) मुंगेली, जिला-मुंगेली में 27/05/2025 को समय प्रातः 10.00 बजे से Walk in interview (साक्षात्कार) हेतु आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत विवरण आवश्यक अहर्ता चयन प्रक्रिया, नियम/शर्ते इत्यादि जिले के वेबसाइट https://mungeli gov.in अथवा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।
आवेदित कोर्स का नाम निम्नानुसार है :–
जल वितरण संचालक (water distribution oprater)
सेक्टर का नाम :–
Plumbing
पद का नाम :–
मेहमान प्रशिक्षक
पदों की संख्या:–
01
आवेदन प्रक्रिया :–
आवेदन प्रारूप और समस्त दस्तावेज सहित निर्धारित दिनांक एवं समय को वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित होना है ।
चयन प्रक्रिया :–
वॉक इन इंटरव्यू और शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों आधार पर निर्धारित नियमों के अनुसार चयन की प्रक्रिया पूरी होगी।
वॉक इन इंटरव्यू दिनांक एवं समय :–
27/05/2025 को समय प्रातः 10.00 बजे से प्रारंभ।
प्रमुख नियम एवं शर्तें:–
1.उम्मीदवार को अपना पंजीयन निर्धारित समयानुसार कराना होगा। पंजीयन एवं सत्यापन हेतु आवेदक को आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज व उसकी स्वप्रमाणित 02 छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
2. उम्मीदवार एक से अधिक सेक्टर में आवेदन नहीं कर सकता।
3. चयन हेतु अंकों का निर्धारण है निम्नानुसार है :–
50 प्रतिशत अंक – तकनीकी योग्यता मे प्राप्त प्रतिशत के आधार पर।
10 प्रतिशत अंक - संबंधित course में TOT प्रमाण पत्र (वैध होने) या CITS सर्टिफाइड (प्लम्बिंग के आधार पर)
20 प्रतिशत अंक - साक्षात्कार के आधार पर।
20 प्रतीशत अंक - अनुभव के आधार पर निम्नानुसार प्रति वर्ष के लिए 02 अंक। (अधिकतम 10 वर्ष तक मान्य)
4. उम्मीदवार का चयन अंकों के निर्धारण के आधार पर चयन समिति के द्वारा चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जायेगा, एवं संबंधित कोर्स में TOT सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र (वैध होने) या या CITS सर्टिफाइड (plumbing)रची मिले के पुल निवासी की प्राथमिकता दी जाऐगी। चयन सूची कार्यालय के सूचना पटल एव मुंगेली गिले के वेब पोर्टल https://mungeli gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी। आवेदन पत्र में अपना दूरभाष number आवश्यक रूप से उल्लेख करें ताकि संपर्क किया जा सके!
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा राज्य कार्यालय के संस्था को प्राप्त प्रशिक्षण के लक्ष्य पर निर्भर करता है। यह एक वितीय वर्ष (2025–26) के लिए होगा। आवश्यकता एवं प्रशिक्षण के आधार पर प्रशिक्षक का आंकलन कर प्रशिक्षक की नियुक्ति तिथि आगे बढाने का निर्णय संस्था प्रमुख द्वारा कलेक्टर महोदय के अनुमोदन उपरान्त लिया जावेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर यह नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी। यदि उक्त पद के विरुद्ध यदि शासन द्वारा नियमित/स्थानंतरित/संविदा नियुक्ति की जाती है, तो संबधित मेहमान प्रशिक्षक की नियुक्ति तत्काल स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी को मासिक प्रशिक्षण परिश्रमिक राशि रू, 18000 (अक्षरी - अठारह हजार रू.) एकमुश्त प्रशिक्षण अवधि में देय होगा। मानदेय राशि फ्रा भुगतान केवल प्रशिक्षण अवधि के लिये ही देव होगी। प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर मानदेय की पात्रता नहीं होगी। किन्तु आगामी निरंतर प्रशिक्षण कार्य संचालित होने पर प्रशिक्षक को प्रशिक्षण अवधि में मानदेय राशि देय होगी। (यदि प्रशिक्षण कार्य माह के बीच में प्रारभ होता है तो प्रशिक्षक को मानदेय, 30 दिवस से भाग देकर कार्य दिवस का हीं मानदेय राशि का भुगतान किया जावेगा।
7. चयनित अभ्यर्थी क्रो नियुक्ति पश्चात् मानदेय के अलावा पृथक से अन्य कोई भी राशि प्रदाय नहीं किया जावेगा। एवं प्रशिक्षक को अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासन द्वारा घोषित अवकाश एवं रविवार अवकाश ही देय/मान्य होगा।
8.चयनित अभ्यर्थी के एवं राज्य कार्यालय से संबध संस्था द्वारा TOT सर्टिफाईड नहीं होने के दशा में चयन उपरांत नियुक्ति दिनांक से 01 माह के भीतर स्वयं के पर संबंधित सेंटर में TOT सर्टिफिकेशन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
9. चयनित अभ्यर्थी को चयन उपरांत 03 दिवस के भीतर उपस्थिति देना अनिवार्य है। अन्यथा चयन निरस्त कर प्रतिक्षा सूची के अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा।
10. उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो एवं रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनियार्य है। इस नियुक्ति में आरक्षण संबंधि कोई नियम लागू नहीं होंगें। मल निवासी एवं रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाणपत्र संलग्न करें।
11. चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के कार्य के अतिरिक्त हितग्राहियों का मोबलाईजेशन, उनका काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण उपरांत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का 03 माह के भीतर प्लेसमेंट कराने का कार्य आवश्यक रूप से करना होगा।
12. संबंधित सेक्टर में प्रशिक्षण संचालन नहीं होने की दशा में नोटिस देकर नियुक्ति संस्था प्रमुख द्वारा समाप्त की जा सकती है।
13. शासकीय/अर्द्धशसकीय संस्था का अनुभव मान्य होगा। अनुभव प्रमाणपत्र संस्था के लेटरपेड में तथा जावक क्रमांक एवं दिनांक होना अनिवार्य है। अनुभव प्रपाण पत्र में ऐसी निजी संस्था के अनुभव को भी मान्य किया जावेगा जो अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। आवेदकों को इस बात का प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित प्रतिष्ठान अप्रेन्टीशिप एक्ट के अंतर्गत आता है।
14. यदि उम्मीदवार किसी अन्य संस्थान में मेहमान प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दे रहा हो तो संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
भर्ती सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण लिंक :-
महत्वपूर्ण | लिंक |
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आवेदन का प्रारूप | |
अधिकारिक वेबसाइट | |
व्हाट्सएप ग्रुप लिंक |
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